जुलाई की पहली तारिख से देशभर में लागू हो रहे 5 बड़े बदलाव ! आम आदमी के जेब पर पड़ेगा सीधा असर

 नई दिल्ली: 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं, जो आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। चाहे वह रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर हो, बैंक के एटीएम से पैसे निकालना हो, ट्रेन से सफर करना हो या दिल्ली जैसे शहरों में पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करना ही क्यों न हो हर जगह बदलाव दिखाई देगा। आइए जानते हैं इन 5 अहम बदलावों के बारे में जो हर नागरिक को जानना जरूरी है।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में संशोधन होता है। 1 जुलाई को भी ऐसा हो सकता है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर (जैसे होटल, ढाबे में इस्तेमाल होने वाले) की कीमत में बदलाव संभव है। जून में इनकी कीमत में कमी आई थी, इसलिए उम्मीद है कि जुलाई में भी राहत मिल सकती है।

HDFC क्रेडिट कार्ड पर नया चार्ज लागू

अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। अब बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल आदि का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप डिजिटल वॉलेट (Paytm, PhonePe आदि) में ₹10,000 से ज्यादा का टॉप-अप करते हैं, तो 1% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इससे आम आदमी पर थोड़ा और आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

ICICI बैंक के ATM और IMPS ट्रांजैक्शन महंगे

ICICI बैंक ने भी कुछ बदलाव किए हैं। अब मेट्रो शहरों में एक महीने में केवल 5 बार ATM से मुफ्त पैसे निकाले जा सकेंगे, उसके बाद हर बार ₹23 चार्ज लगेगा। नॉन-मेट्रो शहरों में यह सीमा 3 बार है।
इसी तरह IMPS के जरिए पैसे भेजने पर भी नए चार्ज लागू होंगे—

  • ₹1,000 तक: ₹2.50

  • ₹1,000–1 लाख: ₹5

  • ₹1–5 लाख: ₹15

रेल यात्रा होगी महंगी, Tatkal टिकट में आधार जरूरी

रेलवे ने यात्रियों पर किराया बढ़ा दिया है। अब नॉन-AC ट्रेन में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC ट्रेन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने होंगे। यदि आप सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करते हैं, तो 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चार्ज लगेगा।
इसके साथ ही, Tatkal टिकट बुकिंग के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। 15 जुलाई से टिकट बुक करते समय OTP आधारित आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा।


दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल/डीजल

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ऐसे वाहन अब केवल स्क्रैप किए जा सकेंगे या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा।


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